छत्तीसगढ़राज्य

सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाएगा, तंबाकू नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू किया


राज्य में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से जुड़े कानूनों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लई की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में उन्होंने तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये. राज्य सरकार तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के उपयोग और उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हालांकि, राज्य में वयस्कों और बच्चों द्वारा तंबाकू का सेवन चिंता का विषय बना हुआ है।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। राज्य में तंबाकू नियंत्रण की चुनौतियों को भी साझा किया गया। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण के लिए कोटपा अधिनियम-2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम-2021 एवं ई-सिगरेट निषेध अधिनियम-2019 जैसे कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने, तंबाकू निगरानी ऐप, डब्ल्यूएचओ की एफसीटीसी 5.3 रणनीति, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, वेंडर लाइसेंस और तंबाकू मुक्त कार्यालय पर चर्चा हुई। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक भीम सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, श्री राजेश सिंह राणा, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री भोस्कर विलास संदीपन एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन के साथ-साथ तम्बाकू नियंत्रण के लिए कार्यरत संगठनों ‘द यूनियन’ और ‘पहल’ फाउंडेशन के प्रतिनिधि एवं इस बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

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