मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं के लिये 149 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति….
आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश राज्य बाजरा मिशन योजना को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया. यह कार्यक्रम निदेशक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में क्रियान्वित किया जायेगा। कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष (2023-24 और 2024-25) होगी। इन दो वर्षों में इस योजना में 23 लाख 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत उपदान पर उन्नत प्रमाणित मोटे अनाज के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना की निगरानी के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्यव्यापी समिति का गठन किया जाएगा।
बाजरा मिशन योजना की गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। बाजरा फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का समर्थन करने के लिए, किसानों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और राज्य के बाहर अध्ययन दौरे होंगे। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, गोष्ठी, फूड फेस्टिवल, रोड-शो आयोजित किए जाएंगे।
विशेष रूप से, बाजरा अनाज की फसलें कभी राज्य की खाद्य और पेय संस्कृति के केंद्र में थीं। इन फसलों के पोषण संबंधी महत्व को देखते हुए वर्तमान में इनका प्रचार-प्रसार आवश्यक है। ये फसलें प्राय: कम उपजाऊ क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। वर्तमान में, उपभोक्ताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ने के कारण बाजरा फसलों की मांग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सावा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी होती हैं। इन बाजरे की फसल के महत्व के कारण इन्हें पौष्टिक अनाज का दर्जा दिया गया। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जो इन्हें हृदय और मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित बनाता है। इसलिए, किसानों के बीच बाजरे की फसल की खेती को बढ़ावा देना और बाजरे की फसल से तैयार व्यंजनों को बढ़ावा देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार और रागी उत्पादन के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता और विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बढ़ते फसल बाजार को देखते हुए बाजरा के लिए वैल्यू एडिशन की भी काफी संभावना है। जिस राज्य में भोजन की व्यवस्था है, वहां के सरकारी कार्यक्रमों में मोटे अनाज का कटोरा भी रखा जाएगा। छात्रावासों में मोटे अनाज के प्रयोग तथा सप्ताह में एक बार मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की जायेगी।
गेहूँ के निर्यात पर मण्डी शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में संशोधन की स्वीकृति
कैबिनेट ने 7 अप्रैल 2022 को एक विभागीय घोषणा में गेहूं निर्यात के लिए बाजार शुल्क की वापसी के संबंध में संशोधन को मंजूरी दी थी. संशोधन के अनुसार राज्य में किसी भी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में निर्यात हेतु खरीदे गये ‘गेहूं’ के अधिसूचित कृषि उत्पादन पर मंडी शुल्क की वापसी के लाभ का आकलन किया जायेगा। अधिसूचित कृषि उत्पादन “गेहूं” के भुगतान दस्तावेज से खरीदी गई मात्रा के लिए बाजार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों के व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य से खरीदी-बेची गई अधिसूचित कृषि जिंसों की मंडी फीस वापस नहीं की जाएगी। बाजार शुल्क की वापसी के लिए आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। मण्डी शुल्क भुगतान की राशि का भुगतान मण्डी बोर्ड के बजट प्रावधान के कृषि उत्पाद निर्यात सहायता मद से किया जायेगा।