
शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ फिर विवादों में, रेनोवेशन पर लगी कानूनी अड़चन
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के आलीशान बंगले ‘मन्नत’ की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस दौरान शाहरुख और उनका परिवार कुछ समय के लिए बंगले से बाहर रहेगा, ताकि रेनोवेशन का काम बिना किसी रुकावट के हो सके। लेकिन इसी बीच, उनके बंगले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
मन्नत के रेनोवेशन पर आपत्ति, NGT में शिकायत
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शाहरुख खान के बंगले के मरम्मत कार्य को नियमों के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में याचिका दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने आरोप लगाया है कि बंगले के रेनोवेशन के लिए जरूरी पर्यावरणीय अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) ने नियमों की अनदेखी कर शाहरुख को मरम्मत की मंजूरी दे दी।
बिना इजाजत हो रहा है रेनोवेशन?
मन्नत एक ग्रेड-III हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान अपने छह मंजिला बंगले में दो और मंजिलें जोड़ने की योजना बना रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने 12 छोटे फ्लैटों को मिलाकर मन्नत को अपना निजी बंगला बना लिया, जो नियमों के खिलाफ है।
NGT ने मांगे सबूत, चार हफ्ते में देनी होगी जानकारी
NGT ने संतोष दौंडकर से कहा है कि यदि उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें चार हफ्तों के भीतर ठोस सबूत पेश करने होंगे। इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। यदि याचिकाकर्ता कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते, तो मामला वहीं खत्म हो सकता है। अब देखना होगा कि शाहरुख खान के बंगले का रेनोवेशन तय समय पर शुरू होता है या फिर कानूनी पचड़े में फंसकर लटक जाता है।