
भोपाल: संपत्ति कर और जल प्रभार पर छूट, 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान पर फायदा
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। यह छूट उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी, जो 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान करेंगे।
नगर निगमों को जारी हुए निर्देश
इस संबंध में विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को निर्देश भेजे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि 2024-25 के लिए कर वसूली की अंतिम तारीख 31 मार्च होगी।
कर बढ़ाने की अनिवार्यता
वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के तहत, हर साल संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) की औसत वृद्धि के अनुसार कर बढ़ाना अनिवार्य है। अगर कर में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है।
कर वसूली के लिए जागरूकता अभियान
राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को करों के नियत समय पर भुगतान के लिए जागरूक करें। नागरिक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने वार्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।