
31 मार्च 2025 के बाद नहीं होगा टीडीएस रिटर्न में सुधार, करदाताओं के लिए आखिरी मौका
इंदौर: अगर आपने 2007-08 से 2018-19 के बीच किसी भी वित्त वर्ष में टीडीएस रिटर्न में कोई गलती की है, तो उसे सुधारने का यह आखिरी मौका है। 31 मार्च 2025 के बाद इन वित्त वर्षों के टीडीएस रिटर्न में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। पहले टीडीएस रिटर्न को संशोधित करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब न सिर्फ समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारने का एक अंतिम अवसर भी दिया गया है।
पेंशनर्स और ब्याज से कमाई करने वालों के लिए अहम मौका
अक्सर व्यापारियों और कंपनियों के टीडीएस रिटर्न में गड़बड़ी होने पर वे तुरंत सुधार कर लेते हैं। लेकिन सामान्य पेंशनर्स और ब्याज से आय अर्जित करने वाले करदाता इस प्रक्रिया से अनजान रहते हैं, जिससे उनके टीडीएस में कई गलतियां रह जाती हैं।
गलत टीडीएस रिटर्न से कैसे बढ़ती हैं परेशानियां?
- कई बार गलती से रिफंड का क्रेडिट किसी और के खाते में चला जाता है, जिससे असली करदाता पर टैक्स की मांग आ जाती है।
- पैन नंबर गलत दर्ज करने पर भी गलत व्यक्ति के खाते में टैक्स जमा हो जाता है।
- निष्क्रिय पैन से रिटर्न दाखिल करने पर 20% की कटौती हो जाती है, जिससे करदाता को अतिरिक्त टैक्स भरने का नोटिस आ सकता है।
- इन सभी समस्याओं का समाधान 31 मार्च 2025 से पहले टीडीएस रिटर्न को सुधारकर किया जा सकता है।
नए नियमों से बदलेंगे हालात
चार्टर्ड अकाउंटेंट जय नागपाल के मुताबिक, जुलाई 2024 में सरकार ने आयकर अधिनियम में धारा 200(3) जोड़कर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत अब किसी भी वित्तीय वर्ष के बीतने के बाद सिर्फ छह साल तक ही टीडीएस रिटर्न में संशोधन किया जा सकेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। 2007-08 से 2018-19 तक के वित्त वर्षों के लिए 31 मार्च 2025 तक एक बार सुधार का मौका दिया गया है। लेकिन अब भी कई करदाता इस नियम से अनजान हैं।
पार्टनरशिप फर्मों के लिए भी नया नियम
सरकार ने टीडीएस अधिनियम में धारा 194(T) भी जोड़ी है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से पार्टनरशिप फर्मों को अपने भागीदारों को दिए गए बोनस, भत्ते, कमीशन, ब्याज आदि पर 10% टीडीएस काटना अनिवार्य होगा, अगर वार्षिक भुगतान 20,000 रुपये से अधिक हो।
टीडीएस रिटर्न सुधारने का यह अंतिम अवसर, जल्द करें सुधार
यदि आपके पिछले वर्षों के टीडीएस रिटर्न में कोई गलती है, तो 31 मार्च 2025 से पहले इसे ठीक कर लें, क्योंकि इसके बाद सुधार संभव नहीं होगा। गलती सुधारने से न सिर्फ करदाताओं को अनावश्यक टैक्स से राहत मिलेगी, बल्कि अनावश्यक नोटिस और कानूनी झंझटों से भी बचा जा सकेगा।