
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद आखिरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। इस नीति के तहत 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन कमजोर माना जाएगा, उन्हें सबसे पहले हटाया जाएगा। साथ ही, अब सभी तरह के अटैचमेंट (संलग्न पदस्थापन) भी खत्म कर दिए जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने यह ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। इस नीति के तहत प्रदेश के कुल 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में से करीब 10% यानी 60 हजार से अधिक कर्मचारियों का ट्रांसफर होना तय है। हर विभाग को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग तबादला नीति बनानी होगी, लेकिन उसे GAD के नियमों का पालन भी करना होगा।
जिले के कर्मचारियों और राज्य के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर के माध्यम से होंगे, जिन पर अंतिम फैसला प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। वहीं, पुलिस विभाग में DSP से नीचे के कर्मचारियों के ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड के नियमों के आधार पर किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक (SP) तबादलों को लेकर प्रभारी मंत्री से चर्चा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों का कामकाज उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, उन्हें सबसे पहले ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही, अब किसी भी कर्मचारी को किसी भी बहाने से अटैचमेंट पर नहीं रखा जाएगा, यानी सभी प्रकार के अस्थायी संलग्न पदस्थापन अब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे।