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नीट पीजी एनआरआई कोटे की रिक्त सीटों का समाधान, मापअप राउंड में सामान्य वर्ग से होगी भराई

जबलपुर (NEET PG Vacant Seats): मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि नीट पीजी-2024 की एनआरआई रिक्त सीटें मॉप-अप राउंड में सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। राज्य सरकार का पक्ष रखने वाली अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने बताया कि ये सीटें योग्यता और चयन के आधार पर भरी जाएंगी। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने इस जानकारी को अभिलेख पर लिया और स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का यह अभिवचन अब बाध्यकारी है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर मामले का पटाक्षेप कर दिया। याचिकाकर्ता भोपाल की निवासी डॉ. ख्याति शेखर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।

परीक्षा में स्टेट रैंक हासिल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने नीट पीजी परीक्षा में राज्य स्तर पर अच्छा रैंक हासिल किया था। लेकिन, एनआरआई कोटे में फर्जी अभ्यर्थियों की भर्ती के कारण 48 सीटें ब्लॉक कर दी गई हैं। इन सीटों के लिए मेरिट के आधार पर विद्यार्थी तैयार हैं, लेकिन ये सीटें काउंसलिंग में शामिल नहीं की जा रही हैं, जिससे ये सीटें बेकार हो सकती हैं। दूसरी राउंड की काउंसलिंग 2 फरवरी तक होनी है। ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में कैविएट दायर मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होने की संभावना है। इसके मद्देनजर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। यूथ फॉर इक्वालिटी की ओर से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और राज्य में नियुक्तियों के लिए 87:13 के फार्मूले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को यह याचिका निरस्त कर दी थी, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की संभावना बढ़ गई है।

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