राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पिथौरा, तुमगांव और बसना में एक अप्रैल 2023 से नये आवेदन प्राप्त…
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विधानसभा बजट भाषण के अनुसार इस योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों के साथ-साथ नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं (अनुसूचित क्षेत्रों) में भी किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा, तुमगांव और बसना में एक अप्रैल 2023 से नये आवेदन प्राप्त करने का कार्य शुरू हो गया है. इन तीनों नगर पंचायतों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 26,167 है। जिसमें नगर पंचायत पिथौरा 8428, नगर पंचायत तुमगांव 7394 तथा नगर पंचायत बसना की जनसंख्या 10,345 है। नए आवेदन लेने की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण/शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि श्रम पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सीजन में ही खेतिहर मजदूरों के लिए काफी संभावनाएं हैं। रबी सीजन में फसल क्षेत्र कम होने के कारण खेतिहर मजदूरों के अवसर भी कम हो जाते हैं। कृषि श्रम कार्य में लगे अधिकांश ग्रामीण छोटे हैं, वह सीमांत या भूमिहीन किसान हैं। इसमें से ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अन्य की तुलना में कम रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसे वर्ग को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इसका और विस्तार किया गया है। अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत एवं नगर पालिका (अनुसूचित क्षेत्रों के) में ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों की पहचान एवं भूमिहीन श्रमिक परिवारों को वार्षिक आधार पर वित्तीय अनुदान मिलेगा. इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू की गई थी। अब चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका विस्तार कर नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। ताकि इन क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिक परिवारों की पहचान कर उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। ग्राम
इस योजना की नई गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को ही जारी कर दी गई थी। जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले के तीनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एक अप्रैल 2023 से हितग्राहियों से नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। नवीन आवेदन 15 अप्रैल 2023 तक प्राप्त किये जायेंगे। 22 अप्रैल तक पोर्टल में आवेदन की प्रविष्टि की जायेगी। पंजीकृत आवेदनों का निराकरण 30 अप्रैल तक तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। 8 मई 2023 को आवेदनों की स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका क्षेत्रों पर दावा आपत्ति प्रकाशित कर ग्राम सभा/महासभा में निराकरण किया जायेगा। सामान्य निकाय के निर्णयानुसार 14 मई को पोर्टल को अपडेट किया जायेगा। अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 15 मई 2023 को किया जायेगा। उपरोक्त सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जाने हैं।