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रीवा सामूहिक दुष्कर्म: अदालत ने 8 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद, कहा- समाज के लिए खतरा

रीवा सामूहिक दुष्कर्म मामला: 153 दिन में अदालत का फैसला, दोषियों को उम्रकैद

रीवा: रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2024 को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने तेजी से सुनवाई करते हुए 153 दिनों में फैसला सुना दिया। बुधवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने सभी आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, प्रत्येक दोषी पर 2 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अदालत का सख्त रुख, दिया बड़ा संदेश

मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक विकास द्विवेदी के मुताबिक, अदालत ने इस अपराध को “सबसे गंभीर अपराधों” में गिना और दोषियों को सख्त सजा दी। फैसले में कोर्ट ने कहा कि इन दरिंदों ने पति-पत्नी की जिंदगी को ऐसे दर्द में धकेल दिया है, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह समाज के लिए भी एक कड़ा संदेश बने।

क्या था पूरा मामला?

लोक अभियोजक के अनुसार, 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर के पास यह दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। आरोपियों ने पति को बंधक बना लिया और फिर पत्नी के साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 21 नवंबर 2024 को कोर्ट में चालान पेश किया। 16 जनवरी 2025 से ट्रायल शुरू हुआ, 20 मार्च को आखिरी सुनवाई हुई और 2 अप्रैल को कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी।

इन दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

✅ रामकिशन (28), रावेश गुप्ता (27), रजनीश कोरी (25), दीपक कोरी (24), राजेंद्र कोरी (23) – सभी निवासी गुढ़
✅ लवकुश कोरी (23) और गुरुड़ कोरी (26) – निवासी नईगढ़ी
✅ सुशील कोरी (19) – निवासी रामपुर बघेलान

फैसला जो अपराधियों के लिए सबक बनेगा

यह फैसला केवल पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देने के लिए भी है। अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को मिली उम्रकैद और भारी जुर्माने की सजा आने वाले समय में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक मिसाल बनेगी।

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