छत्तीसगढ़राज्यसरकारी योजना

1अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना बैंक खाते में मिलेंगे 2500 रुपये प्रति माह….

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जा रही है. इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिये जायेंगे. बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का अर्थ है पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता।

पात्रता शर्तें-
बेरोजगारी भत्ता योजना का आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत होना चाहिए तथा उसका रोजगार पंजीकरण कम से कम दो वर्ष पुराना हो तथा आवेदन के वर्ष की पहली अप्रैल को हायर सेकेण्डरी या उससे ऊपर की योग्यता हो। आवेदक के पास स्वयं की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए तथा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की आय के लिए तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बन जाना चाहिए।

कौन होगा अपात्र-
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के केवल एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में जिस सदस्य की आयु अधिक होगी उसे बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। आयु समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में प्रथम पंजीयन कराने वाला सदस्य बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होगा। आयु एवं रोजगार पंजीयन की तिथि समान होने की स्थिति में उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाला सदस्य पात्र होगा।

यदि आवेदक के परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी संस्थान या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या समूह डी की नौकरी में कार्यरत है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी या निजी क्षेत्र में किसी भी नौकरी की पेशकश की जाती है, लेकिन आवेदक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो वह योजना के लिए अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों के परिवार के सदस्य, राज्य के मंत्री और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। साथ ही, ऐसे पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्य जिन्हें 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है, वे भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

साथ ही, आयकर दाताओं के परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया-

निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु विज्ञापन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जायेगा। इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट में दर्ज कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त ओटीपी डालना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद, आवेदक को अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर आवेदन में लॉगिन करना होगा। आवेदक को अपनी समस्त मूलभूत जानकारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जिला पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ताकि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसे उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र का आवासीय पता देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट आउट लेकर हस्ताक्षर करना होगा तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ सत्यापन की तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन की तारीख, स्थान और समय पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के प्रस्ताव की जानकारी उपलब्ध होगी।

अपील और शिकायत प्रक्रिया और इसका निपटान

यदि अपात्र घोषित किया जाता है, तो आवेदन15 दिनों के भीतर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करनी होगी। आवेदक की अपील का निराकरण कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर किया जायेगा एवं अपील के निर्णय को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्य सहित कर सकता है। शिकायत की सुनवाई और 15 दिनों के भीतर फैसला किया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी भी पोर्टल में अपलोड की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान-

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नया रायपुर द्वारा रु. 2500 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाता खाता संख्या, IFSC कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाते में त्रुटि के कारण भुगतान न करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

बेरोजगारी भत्ता की अवधि-

योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्र आवेदक को प्रथम एक वर्ष के लिये बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि विशेष लाभार्थी को एक वर्ष की इस अवधि के भीतर लाभकारी रोजगार नहीं मिलता है, तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कौशल प्रशिक्षण-

योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के लिए स्वीकृत आवेदकों को एक वर्ष की अवधि में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जायेगी। आवेदन में उल्लिखित किसी एक ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते हैं या पेश किए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

बेरोजगारी लाभ लाभार्थियों की समीक्षा-

संबंधित पंचायतें एवं संस्थाएं बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में जांच करेंगी कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता के पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र हितग्राहियों को सुनवाई उपरांत नोटिस देकर उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश दिया जायेगा तथा उनकी सूचना पोर्टल पर अपलोड की जायेगी.

यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है तो लाभार्थी को स्वयं पोर्टल पर सूचना अपलोड करनी होगी। इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने पर संबंधित संस्था या पंचायत अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेती है, जिसके बाद लाभार्थी के भत्ते की तत्काल समाप्ति की सूचना पोर्टल में दर्ज की जाएगी और संबंधित लाभार्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस योजना के लिए कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (रोजगार) द्वारा पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रतिमाह ऑनलाइन किया जायेगा।

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