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38 करोड़ रुपये की फीस लौटानी होगी, 4 निजी स्कूलों पर 30 दिन का दबाव

जबलपुर (स्कूल फीस रिफंड): जबलपुर जिले की प्रशासन ने चार निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वे 38 करोड़ 9 लाख रुपये की अवैध रूप से बढ़ी और वसूल की गई फीस को 30 दिनों के अंदर माता-पिताओं को वापस करें। साथ ही, इन स्कूलों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित समिति ने चार स्कूलों द्वारा फीस में किए गए अवैध वृद्धि को रद्द कर दिया है। इन स्कूलों में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (कैंट), गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल (रांझी), दिल्ली पब्लिक स्कूल (मंडला रोड) और रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (संजेवनी नगर) शामिल हैं। 63 हजार से अधिक छात्रों से वसूली गई थी फीस जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि 2018-19 से लेकर 2024-25 तक इन स्कूलों ने 63 हजार 9 छात्रों से 38 करोड़ 9 लाख रुपये की अवैध फीस वसूली थी।

जुर्माना भी लगाया गया माता-पिताओं से प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच के बाद इन स्कूलों को वसूली गई फीस वापस करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, इन स्कूलों के प्रबंधन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस और संबंधित मामलों के विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 के उल्लंघन के तहत है। स्कूल प्रबंधन को यह जुर्माना राशि 30 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा आयुक्त के HDFC बैंक खाते में जमा करने और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रसीद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब तक 265 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश जबलपुर प्रशासन द्वारा गठित समिति ने अब तक 32 स्कूलों की जांच की है और अवैध रूप से वसूली गई फीस के रूप में 265 करोड़ रुपये की वापसी का आदेश दिया है। इस दौरान 12 स्कूलों के प्रिंसिपल और स्टाफ सहित 84 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल और संचालकों को जेल भी जाना पड़ा है।

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