SC और ST उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 से 72 लाख रुपये की सहायता…..
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को महिलाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये दीक्षा नीति एवं क्रियान्वयन योजना म.प्र.-2022 में संशोधन करने का निर्णय लिया. इन प्रकरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्राप्त वित्त पोषण/निवेश हेतु कुल रू0 18 लाख की अधिकतम सहायता राशि का कुल 18 प्रतिशत एवं चार चरणों में अधिकतम रू0 72 लाख की धनराशि प्रदान की जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
दमोह में नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए 266 करोड़ 71 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये परियोजना परीक्षा समिति की संस्तुति के अनुरूप निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दमोह मध्य में स्थित है तथा इन तीनों क्षेत्रों से अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों की दूरी लगभग 100 किमी है। इस निर्णय से दमोह एवं आसपास के जिलों के लोगों को तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी. साथ ही राज्य के छात्रों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में 100 एमबीबीएस। स्थानों में भी वृद्धि होगी।
जंगली जानवरों से होने वाली जनहानि के मुआवजे को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने पर सहमति बनी
कैबिनेट ने कार्योत्तर मुआवजे की राशि को रुपये से बढ़ाने के वन विभाग के आदेश को मंजूरी दे दी। 4 लाख से रु।
लेखकों और कलाकारों को 25 हजार से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे
राज्य के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को दीर्घ एवं गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आपदा एवं मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने चलायी गयी शिल्प कल्याण निधि योजना में संशोधन करते हुए नवीन ”मध्यप्रदेश कारीगर” योजना प्रारंभ की है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा। “सामाजिक सुरक्षा निधि नियम-2023” जारी करने की स्वीकृति। पूर्व की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा एवं मृत्यु होने पर 500 रुपये से 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का ही प्रावधान था.
नवीन व्यवस्था के तहत गठित उपयुक्त समिति की संस्तुति पर स्वीकृत की जाने वाली राशि को न्यूनतम 25 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये, अधिकतम एक लाख एवं अधिकतम एक लाख चिकित्सा उपचार हेतु किया जाना है। एक कलाकार/साक्षर की मृत्यु के मामले में। 50 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम कलाकार/लेखक को विकलांगता के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रुपये दिए जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों में लेखक/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित अवयस्क सहोदर, आश्रित अवयस्क बच्चे एवं आश्रित विधवा पुत्री सहित आश्रित नि:शक्त सहोदर शामिल हैं।
थर्मल एवं जलविद्युत संयंत्रों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिये 85 करोड़ 35 करोड़ की स्वीकृति
2012 में राष्ट्रीय ग्रिड के विफल होने के बाद, मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार ने पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्थापित विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता प्रदान की। 400/220 के पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड बिजली घरों में स्थित है। V. मंत्रिपरिषद ने उपकेंद्रों पर विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसकी कुल लागत 85 करोड़ 35 करोड़ रुपये है। इस कार्य के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने रु. शेयर पूंजी के रूप में 6 करोड़ 54 लाख रु. विद्युत व्यवस्था विकास निधि से अनुदान के रूप में 58 करोड़ 86 लाख एवं म.प्र. इसमें विद्युत उत्पादन कंपनी को 19 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6 हजार 474 अस्थायी पदों को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग को अधिकृत करने की स्वीकृति दी।