छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना की पहली किश्त 7 मार्च को : PM नरेंद्र मोदी करेंगे महिलाओं को संबोधित, छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के लिए भी होगा अभियान का शुभारंभ

रायपुर, 05 मार्च 2024

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर 07 मार्च को सुबह 11 बजे प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिला सम्मेलन का आयोजन महतारी वंदन सम्मेलन के रूप में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं नगरीय निकायों में आयोजित कार्यक्रमों से सीधे ऑनलाईन जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे और हितग्राहियों से बात करेंगे।

राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल होंगे और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिला हितग्राहियों के खाते में प्रथम बार राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हितग्राहियों से बात कर योजना के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। महिलाओं के खाते में राशि का भुगतान ऑनलाईन डी.बी.टी. मोड के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के अभियान का शुभारंभ भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 01 मार्च 2024 से नवीन महतारी वंदन योजना लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक प्राप्त होगा। योजना के तहत 07 मार्च को पहली बार सहायता राशि दी जाएगी। इससे लगभग 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति के द्वारा सभी कलेक्टरों, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को महतारी वंदन सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में कार्यक्रम के प्रदेश में सीधा प्रसारण के लिए राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों, ब्लाक मुख्यालय और नगरीय निकायों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिंक करने कहा गया है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, नगरीय निकाय के प्रतिनिधिगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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