छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की पहली बैठक आज मंत्रालय, महानदी भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मनोनीत सदस्यों व प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए परिषद के गठन के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.
खाद्य मंत्री श्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ रही है. हम सभी को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भागीदारी के साथ काम करना है।
मंत्री श्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करेंगे. राज्य परिषद की बैठक में परिषद के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया कि राज्य सरकार को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में सलाह दी जाए और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद राज्य में उपभोक्ताओं के हितों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार को सलाह देगी।
बैठक में सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज सोनी, परिषद के मनोनीत प्रतिनिधि श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री शशि भगत, श्री प्रमोद गुप्ता, श्रीमती शशि प्रभा गायकवाड़, श्री सुरेश गोयल, श्री सुरेश अग्रवाल, श्री अभिषेक सिंह सहित स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग एवं वाणिज्यिक, कृषि, समाज कल्याण, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ व्यापार संगठन, लीड बैंक छत्तीसगढ़ राज्य, प्रशासक दूरसंचार, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सहित राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संरक्षण के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।