MUDA घोटाला: CM सिद्धारमैया की पत्नी की जमीन वापस लेने का आदेश जारी
MUDA विवाद के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के आयुक्त से अपनी 14 जमीनों को वापस लेने की अपील की। मंगलवार को जब उनके बेटे और एमएलसी डॉ. यतींद्र के जरिए आयुक्त एएन रघुनंदन को पार्वती का पत्र मिला, तब इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई।MUDA के आयुक्त रघुनंदन ने मंगलवार को आदेश जारी किया कि पार्वती को आवंटित 14 प्लॉट वापस लिए जाएंगे। ये प्लॉट उस जमीन के बदले में दिए गए थे, जिसे पहले MUDA ने मैसूर तालुक के केसारे गांव की 3.16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किए बिना इस्तेमाल कर लिया था।रघुनंदन ने बताया, “पार्वती का पत्र मिलने के बाद हमने कानूनी प्रावधानों की जांच की और विशेषज्ञों से सलाह ली। हमें लगा कि इन प्लॉट्स को वापस लेना संभव है, इसलिए मैंने आदेश जारी कर दिया।”इससे पहले, पार्वती ने सोमवार को एक प्रेस बयान जारी कर कहा था कि वह स्वेच्छा से इन प्लॉट्स को वापस कर रही हैं।
सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को MUDA सचिव और उप-पंजीयक ने मैसूर में पार्वती के निवास पर जाकर उनके दस्तखत लिए ताकि 14 प्लॉट वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो सके। उप-पंजीयक वी रुक्मिणी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेज गुरुवार तक तैयार कर लिए जाएंगे।इस बीच, लोकायुक्त पुलिस, जो इस मामले की जांच कर रही है, ने 27 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और एक अन्य व्यक्ति जे देवराजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यह जांच जमीन अधिग्रहण से जुड़े आरोपों पर आधारित है।